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RTI में शुल्क सुधार की मांग: ₹20 से कम सूचना निःशुल्क देने की पहल

गिरिडीह सूचना के अधिकार कानून को अधिक जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), नई दिल्ली को पत्र भेजकर ₹20 से कम शुल्क वाली सूचनाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रति पृष्ठ ₹2 शुल्क निर्धारित है, लेकिन छोटी राशि के भुगतान के लिए आवेदकों को ₹10 का पोस्टल ऑर्डर और अतिरिक्त डाक खर्च वहन करना पड़ता है, जिससे ₹2–₹4 की सूचना के लिए ₹60–₹70 तक खर्च करना पड़ता है।

पत्र में कहा गया है कि यह व्यवस्था न केवल आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है, बल्कि जन सूचना पदाधिकारियों (PIO) के लिए भी अल्प राशि के लेखांकन में समय और संसाधन की बर्बादी का कारण बनती है। खंडेलवाल ने सुझाव दिया कि ₹20 से कम की सूचना निःशुल्क करने से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और आरटीआई कानून का उद्देश्य और मजबूत होगा। इस मांग को जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है।

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