गिरिडीह, 05 अगस्त: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के तहत गिरिडीह जिले की प्रारूप मतदाता सूची एवं ASDDF सूची का प्रकाशन 5 अगस्त से कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन अथवा अन्य त्रुटियों के संबंध में 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी 2,586 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची और ASDDF सूची प्रकाशित कर दी गई है। ASDDF सूची में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पूर्व से पंजीकृत, अनुपस्थित तथा अन्य श्रेणी के मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं रखे गए हैं। जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है।
डीसी रामनिवास यादव ने जिले के सभी मतदाताओं से अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिनका नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम पहली बार मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।उन्होंने बताया कि मतदाता आवेदन बीएलओ, ECINET मोबाइल ऐप और Voters Portal के माध्यम से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम किसी अन्य मतदान केंद्र या अनुभाग में दर्ज है, तो प्रपत्र-8 के जरिए उसका संशोधन अथवा स्थानांतरण कराया जा सकता है।
उपायुक्त ने विशेष अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 8-9 अगस्त एवं 22-23 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 15 अगस्त को पंचायत भवनों में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इसके अलावा 25 अगस्त से 4 सितंबर तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन अभियान चलाकर पात्र मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिन मामलों में दस्तावेजों में विसंगति मिलेगी या आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।












