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पैतृक जमीन विवाद में बिरनी सीओ पर गंभीर आरोप, अधिकारी ने कहा- सभी आरोप बेबुनियाद, कार्रवाई नियमों के अनुसार

गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पलौंजिया निवासी विनय शरण, हर्ष सुमन और राहुल कुमार ने बिरनी अंचलाधिकारी संदीप महदेशिया पर पैतृक जमीन विवाद में गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनकी 105 डिसमिल पुश्तैनी जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है और कथित रूप से विवादित भूमि की नियमों के विपरीत रजिस्ट्री कराकर उसी के आधार पर म्यूटेशन कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1966 से 2025 तक की जमीन की रसीद भी गलत तरीके से काटी गई थी, जिसे बाद में तत्कालीन अधिकारियों ने निरस्त कर दिया था, लेकिन वर्ष 2025 के एक आदेश के बाद विवाद फिर से खड़ा हो गया। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित जमीन पर पांच परिवारों की आजीविका निर्भर है और पूरे मामले में उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। उन्होंने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक आवेदन देने की बात भी कही है।

वहीं, मामले को लेकर जब इस संबंध में अंचलाधिकारी से कॉल के माध्यम से जानकारी लिया गया तो उन्होंने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिरनी अंचलाधिकारी संदीप महदेशिया ने कहा कि संबंधित रैयती भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड वर्ष 2015-16 में दर्ज हुआ था। बाद में विपक्षी पक्ष के आवेदन पर कर्मचारी एवं सीआई की रिपोर्ट तथा एसडीओ के पूर्व आदेश के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हाल ही में विवादित स्थल का निरीक्षण कर दोनों पक्षों के किसी भी प्रकार के कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सीओ ने स्पष्ट कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और पूरे मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

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