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एसडीओ के नोटिस के बाद भी विवादित जमीन पर जारी निर्माण कार्य, प्रशासनिक आदेश की उड़ रही धज्जियां

गिरिडीह। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ) द्वारा विवादित भूमि पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएसएस, 2023 के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने के बावजूद संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष व्याप्त है और प्रशासनिक आदेशों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गाण्डेय थाना क्षेत्र स्थित एक विवादित भूखंड को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामले में गाण्डेय थाना प्रभारी की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर अनुमंडल दंडाधिकारी, गिरिडीह ने आदेश संख्या 201/2026 जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि भूमि विवाद के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है तथा किसी भी समय शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।


एसडीओ के आदेश में संबंधित पक्षों के विरुद्ध धारा 163 बीएनएसएस, 2023 के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।
इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवादित जमीन पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक आदेश के बाद भी यदि निर्माण कार्य नहीं रुकता है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।
स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की गतिविधि को तत्काल रोका जाए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना की संभावना न रहे।
अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि एसडीओ के आदेश के बाद भी जारी निर्माण कार्य के मामले में संबंधित पक्षों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

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