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धनबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्या के आरोप में चार भाइयों को उम्रकैद और जुर्माना

झारखंड के वासेपुर में तीन साल पहले घटी वो दर्दनाक घटना आज फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह खून नहीं, बल्कि इंसाफ है। जिन चार भाइयों ने दो युवकों का गला रेतकर वासेपुर की फिजा को खून से लाल कर दिया था, अब उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। धनबाद की कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। पर ये मुकम्मल इंसाफ नहीं था — इसके पीछे छिपी है एक लंबी लड़ाई, परिवारों का टूटता भरोसा और पुलिस-प्रशासन की सच्ची परीक्षा।

16 अक्टूबर 2022 की रात, वासेपुर के करीमगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। साहिल और सोहेल — दो दोस्त, जो आयशा खातून की बेटियों के घर रह रहे थे, बेदर्दी से मार दिए गए। गला रेतकर की गई ये हत्या न सिर्फ निर्मम थी, बल्कि इलाके में खौफ की लहर भी ले आई। हत्या के बाद शुरू हुई जाँच में धीरे-धीरे परतें खुलीं, और आखिरकार सामने आए चार नाम — सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम, गुलाम मुस्तफा उर्फ मिस्टर, शकील उर्फ बैरिस्टर, और साकिब उर्फ भोलू। ये चारों सगे भाई निकले और इसी कत्ल के गुनहगार।

हत्या के दो दिन बाद, 18 अक्टूबर को पुलिस ने इन चारों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज हुई थी मृतक सोहेल के पिता अकबर की शिकायत पर। इसके बाद चली एक लंबी कानूनी प्रक्रिया, जिसमें अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता भरत राम ने 18 अहम गवाहों को कोर्ट में पेश किया। गवाहों की बेबाक गवाही और सबूतों की ताकत ने कोर्ट को सच्चाई तक पहुँचाया। 29 जुलाई 2025 को चारों को दोषी करार दिया गया और 1 अगस्त को कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला — उम्रकैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना। जुर्माना न देने की सूरत में एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया।

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