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झारखंड में अब पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना महंगा पड़ेगा, लगेगा ₹1000 का जुर्माना

झारखंड में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे ₹1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी है। राजभवन सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार यह नया नियम राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इस संशोधन विधेयक को करीब चार साल पहले झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था। पहले तक पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर केवल ₹200 का जुर्माना लगता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹1000 कर दी गई है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विधानसभा में आजसू विधायक लंबोदर महतो ने जुर्माने की राशि ₹10,000 तक करने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे ₹1000 तक सीमित रखा है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार तंबाकू नियंत्रण को लेकर अब ज्यादा सख्ती दिखाने के मूड में है।

इस संशोधन के तहत न केवल सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगेगी, बल्कि तंबाकू से जुड़े अन्य नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर चर्चा करते हुए बताया था कि अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू बेचने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम युवाओं को नशे की लत से दूर रखने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

गौरतलब है कि इस बिल के पारित होने से एक माह पहले ही झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे एक लाख रुपये तक जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इन सभी प्रयासों के जरिए झारखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में मजबूत और ठोस कदम उठा रही है।

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