गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखण्ड में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मजदूर रोजगार की तलाश में बाहर जाने से पहले श्रमाधान पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएँ और श्रम विभाग से लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा ही उन्हें भेजा जाए। हाल ही में कैमरून में फंसे मजदूरों की समस्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस दौरान यह भी बताया गया कि पंजीकृत मजदूरों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2,00,000 तक मुआवजा दिया जाता है, जबकि अपंजीकृत मजदूरों के लिए यह राशि ₹1,50,000 है। कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त, बगोदर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।



