झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL 2023 परीक्षा से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। मंगलवार, 17 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में धांधली हुई है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए JSSC कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बावजूद छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।












