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22 सितम्बर से लागू होंगे नए GST स्लैब: 5% और 18%, विलासिता वस्तुओं पर 40% दर

गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा झारखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कुमार राय ने ऐलान किया कि 22 सितम्बर 2025 से देश में “नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधार” लागू होंगे। उन्होंने बताया कि अब कर ढांचा सरल होकर दो प्रमुख स्लैब—5% (आवश्यक वस्तुएँ) और 18% (मानक वस्तुएँ)—में रहेगा, जबकि चुनिंदा विलासिता व डिमेरिट उत्पादों पर 40% की विशेष दर लागू होगी।

तम्बाकू, बीड़ी और सिगरेट जैसे उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर निपटान तक पुराना ढाँचा (28% + सेस) जारी रहेगा। डॉ. राय ने कहा कि इस बदलाव से उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती होंगी, कारोबारियों का अनुपालन आसान होगा और लागत घटेगी। खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं में छूट या कम दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, वहीं ऑटो व निर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की “एक देश, एक कर” की प्रतिबद्धता को मजबूती देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।

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