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गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

गिरिडीह : शहर में नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, बावजूद इसके गिरिडीह में कोई असर तक देखने को नहीं मिल रहा है। और हैरान की बात तो यह है कि गिरिडीह उप नगर आयुक्त को इसकी जानकारी भी नहीं है।

आपको बता दें मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से हाइकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंड पीठ ने नगर निगम की ओर से टोल वसूली को गलत ठहराते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इस आदेश की कॉपी शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह उप नगर आयुक्त, गिरिडीह एसडीएम एवं संवेदक को भी भेज दिया गया है।

इस संबंध में ट्रक चालकों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अभी भी गिरिडीह शहर में लगभग सभी टोल टैक्स वसूली केंद्रों पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। वहीं गिरिडीह उप नगर आयुक्त का कहना है कि हाइकोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

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