गिरिडीह : नाबालिग के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक श्याम पासी को गिरिडीह के विशेष पोक्सो और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास कि सजा सुनाया है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय सिन्हा मंटू और सरकारी वकील सुधीर कुमार के दलील के बाद एडीजे आठ सह विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील के दलील को दरकिनार करते हुए आरोपी युवक श्याम पासी को आजीवन कारावास कि सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालाकि दो माह पहले ही इस आरोपी श्याम पासी ने मां के दाह संस्कार में शामिल होने को लेकर कुछ दिनों के पेरोल की मांग किया था। वहीं दो माह बाद सोमवार को एडीजे आठ यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने फैसला सुनाया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला गिरिडीह के बेंगाबाद थाना इलाके से जुड़े महुआर गांव में घटित हुआ था।












