गिरिडीह, 28 अप्रैल 2025: अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तर पर जिला समिति गठन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय विधायक, सांसद प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यह अधिनियम निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित शुल्कों की जांच और छात्रों/अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए लागू किया गया है।
इसके तहत शुल्क निर्धारण के लिए स्कूलों में समिति का गठन किया जाएगा, जो नियमों के तहत शुल्क तय करेगी।



