
22 सितम्बर से लागू होंगे नए GST स्लैब: 5% और 18%, विलासिता वस्तुओं पर 40% दर
गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा झारखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कुमार राय ने ऐलान किया कि 22 सितम्बर 2025 से देश में “नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधार” लागू होंगे। उन्होंने बताया कि अब कर ढांचा सरल होकर दो प्रमुख स्लैब—5% (आवश्यक वस्तुएँ) और 18% (मानक वस्तुएँ)—में रहेगा, जबकि चुनिंदा विलासिता व डिमेरिट उत्पादों








