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गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड एवं अन्य सभी प्रखंडों में 90 दिवसीय आउटरिच कार्यक्रम का आयोजन किया गया

आज माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह अरविंद कुमार पांडेय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सोनम बिश्नोई के आदेशानुसार 90 दिवसीय आउटरिच कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड एवं अन्य सभी प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन कालू राम मोदी मेमोरियल वनांचल महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पैनल अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार यादव ने बताया कि भारतीय संविधान में  मौलिक अधिकार हैं  समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और जानकारीःये सभी अधिकार संविधान के भाग में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति को सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं

अधिकार इस बात की गारंटी देते हैं कि सभी भारतीय नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए ।राज्य बिना कानून की उचित प्रक्रिया के इन अधिकारों को नहीं छीन सकता।

कार्यक्रम में पी एल वी दिलीप कुमार,अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, रंजना सिन्हा , संगीता कुमारी,सुबोध कुमार साव,जयप्रकाश वर्मा, संतोष पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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