
हाईकोर्ट से 22 दुकानदारों को बड़ी राहत, नगर निगम के आदेश पर रोक!
गिरिडीह में पुराने निगम कैंपस के 22 दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नगर निगम द्वारा दुकानें खाली कराने के आदेश पर मंगलवार को अदालत ने स्थगन आदेश जारी करते हुए 24 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने अदालत के सामने निगम की गुमराह करने








