
गिरिडीह में 12 वर्षीय किशोरी बनी बालिका वधू, बाल विवाह अधिनियम 2006 की उड़ी धज्जियां
गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत एक गांव में लगभग 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा का विवाह एक 35 वर्षीय अधेड़ पुरुष से कर दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। यह विवाह देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी मंदिर, नेकपुरा में सम्पन्न हुआ, जो स्पष्ट रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है।








