जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार द्वारा खंडोली मेला स्थल पर फास्ट फूड व चाट स्टॉल, केक स्टॉल, फूड ट्रक, होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकांश खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस अथवा निबंधन के संचालित पाए गए। सभी संचालकों को सात दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया तथा परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने की हिदायत दी गई।

निरीक्षण के क्रम में कई चाट स्टॉल्स पर प्रतिबंधित अखाद्य रंग का उपयोग पाया गया। ऐसे अखाद्य रंग युक्त छोले व अन्य खाद्य सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया और स्टॉल संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में दोबारा ऐसी गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जांच के दौरान करीब 10 खाद्य पदार्थों की स्पॉट टेस्टिंग की गई, जबकि 6 नमूनों को रासायनिक जांच हेतु राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, रांची भेजा जाएगा। नववर्ष को देखते हुए पर्यटक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुपालन के लिए निरीक्षण लगातार जारी रहेगा।













