गिरिडीह के सदर अस्पताल परिसर में 26-27 मार्च को खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। पहले दिन 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 35 योग्य आवेदकों को मौके पर ही लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी खाद्य व्यवसाय से पहले लाइसेंस अनिवार्य है। छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹100 रखा गया है, जबकि बड़े व्यापारियों के लिए ₹2000-₹5000 तक का लाइसेंस शुल्क निर्धारित है। हॉकर और स्ट्रीट फूड वेंडरों को निशुल्क प्रमाण पत्र दिए गए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. पवन कुमार ने बताया कि कैंप का दूसरा दिन भी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां कारोबारी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।



