गिरिडीह में पुराने निगम कैंपस के 22 दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नगर निगम द्वारा दुकानें खाली कराने के आदेश पर मंगलवार को अदालत ने स्थगन आदेश जारी करते हुए 24 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने अदालत के सामने निगम की गुमराह करने वाली कार्यशैली को उजागर किया और बताया कि निगम ने पूर्व में झूठे शपथपत्र भी दाखिल किए थे।

अदालत के फैसले से दुकानदारों में खुशी की लहर है। अब उनकी मांग है कि यदि पुराने निगम परिसर में नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहीं दुकानें आवंटित की जाएं।












