गिरिडीह, 07 जुलाई 2025: आज जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 280/2025 के अनुसार, सहायक श्रमायुक्त रवि शंकर ने अपने कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में ट्रांसपोर्टर व बस मालिकों के साथ की गई, जिसमें मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
बैठक में स्पष्ट रूप से बताया गया कि चालकों, खलासियों और अन्य परिवहन कर्मियों से प्रतिदिन केवल 8 घंटे कार्य लिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक समय तक काम कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। बैठक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री बसंत नारायण महतो, बस मालिक कैलाश राम, विकास यादव, नरेश कुमार, गोकुल राम सहित अन्य परिवहन व्यवसायी उपस्थित रहे।
यह बैठक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कार्य संतुलन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।



