Aba News

हत्या के चार आरोपियों को अदालत ने किया रिहा, अधिवक्ता महीप ने बताया न्याय की जीत

गिरिडीह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरिओम कुमार की अदालत ने देवरी थाना अंतर्गत खैरोडीह गांव के हत्या मामले में चार आरोपियों मुस्लिम अंसारी, वारिस खान, ललन सिंह यादव और छोटू खान को रिहा कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महीप मयंक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है।

2009 की इस घटना में मृतक बाबूलाल साहू के साथ मारपीट का आरोप था, लेकिन अभियोजन पक्ष 15 साक्षियों में से कई को पक्षद्रोही घोषित कर चुका था और साक्ष्यों में विरोधाभास था। महीप ने कहा कि आरोप झूठे और बिना कोई मोटिव के गढ़े गए थे, जिससे अदालत ने आरोपी पक्ष को न्यायसंगत ठहराया। अदालत के फैसले के बाद आरोपियों के चेहरे पर राहत दिखी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी पढ़ें