गिरिडीह, 24 जून 2025 – उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर गिरिडीह और डुमरी अनुमंडल के सभी पंचायत सचिवों के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल मजदूरी और यौन शोषण जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक जागरूकता और कार्रवाई की अपील की। प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाना और पंचायत स्तर पर जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना रहा।













