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नागरिकता के लिए अब सिर्फ वोटर आईडी और पासपोर्ट ही मान्य, दिल्ली पुलिस ने जारी किया सख्त निर्देश

नई दिल्ली। अगर आप अब तक यह सोच रहे थे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के निर्देश पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने के सबूत के तौर पर केवल वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट को ही मान्यता दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं माने जाएंगे क्योंकि इन्हें अवैध प्रवासी भी आसानी से हासिल कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर से चल रहे वेरिफिकेशन अभियान के दौरान यह देखा गया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी आधार और अन्य सामान्य दस्तावेजों के जरिए खुद को भारतीय नागरिक बताने की कोशिश कर रहे थे। कई मामलों में उनके पास UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा जारी कार्ड भी पाए गए, जिससे असली नागरिकों की पहचान करना बेहद कठिन हो गया था। इस कारण पुलिस अब केवल ऐसे दस्तावेजों को मान्य कर रही है जो सीधे तौर पर नागरिकता को साबित करते हैं, जैसे कि वोटर आईडी या पासपोर्ट।

दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध प्रवासियों पर नजर रखें और उनके दस्तावेजों की सघन जांच करें। पुलिस का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अवैध रूप से रह रहे अंतिम व्यक्ति को भी देश से बाहर नहीं भेज दिया जाता। अधिकारी ने यह भी कहा कि नागरिकता के फर्जी दावों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति की पहचान सही दस्तावेजों के आधार पर हो।

पाकिस्तानी नागरिकों पर भी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल करीब 3,500 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 520 मुस्लिम हैं। अब तक करीब 400 लोग अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) वाले नागरिकों को ही छूट दी गई है। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसे सभी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। हालांकि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा फिलहाल बरकरार रहेंगे।

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