गिरिडीह : जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पारगोडीह गांव निवासी और पचंबा थाना कांड संख्या 89/22 (धारा 395/397) के वांटेड अभियुक्त बिहारी उर्फ बबलू यादव (पिता- स्व. भोला यादव) के खिलाफ अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए इश्तिहार जारी किया है। इस इश्तिहार को आज, 24 जनवरी को विधिवत रूप से उनके घर पर चिपकाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को 27 जनवरी तक सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जमुआ थाना प्रभारी, दंडाधिकारी सोनू कुट वर्मा, पुलिस अधिकारी मणिकांत कुट और तीन सशस्त्र बलों की टीम ने हिस्सा लिया। अदालत का यह सख्त कदम न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के प्रयासों को दर्शाता है।



