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मध्यप्रदेश में स्कूलों से हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक, आदेश जारी

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले गेस्ट टीचर्स को अब रिलीव करने के लिए लोक शिक्षण संचानालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।अपने पत्रांक संख्या – 2024-25-244 दिनांक – 26/11/2024 इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है और जारी निर्देश के अनुसार अगर विद्यालय में एक ही विषय के दो से अधिक अतिथि शिक्षक हैं तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।

जानिए क्या दिया गया है आदेश-:

लोक शिक्षण संचनालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश की शालाओं में रिक्त पदों पर शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अतिथि शिक्षकों को रखा गया था लेकिन अभी के समय नहीं भारती से शिक्षकों की बहाली हो गई है और उच्च पद प्रभार में भी शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है।अब यदि एक ही विद्यालय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।

अतिथि शिक्षकों को हटाने के लिए तैयार नियम-:

स्कोर कार्ड पर आधारित चयन-:

यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हों और दोनों पिछले वर्ष से कार्यरत हों, तो जिनके स्कोर कार्ड में अंक कम होंगे, उन्हें हटाया जाएगा।

वर्ष के आधार पर चयन-: यदि एक अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष से कार्यरत है और दूसरा इस वर्ष से कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत शिक्षक को हटा दिया जाएगा।

वर्ष के आधार पर चयन-: यदि एक अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष से कार्यरत है और दूसरा इस वर्ष से कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत शिक्षक को हटाया जाएगा।

मेरिट के आधार पर चयन-: यदि दोनों शिक्षक इस वर्ष से कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर जिनके अंक कम होंगे, उन्हें हटाया जाएगा।

 

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